गुरुर/बालोद से खोमेश्वर गुरुपंच की रिपोर्ट :-
ग्राम चिटौद के कोटवार मुकेश कुमार टाण्डे ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि अर्जुन राम मण्डावी पिता स्व० धन्नू राम मण्डावी उम्र 33 साल निवासी ग्राम चिटौद, थाना पुरूर जिला बालोद ने 10 अक्टूबर 2024 को करीबन 11 बजे अपनी पत्नि अंजली मण्डावी को चरित्र शंका पर अपने घर के कमरे में पलंग में लेटाकर उसके हाथ, पांव बांधकर पास रखे गमछे से उसका गला घोटकर हत्या कर दिया है।
घटना की सुचना पर पुलिस ने जब ग्रामीणों के साथ घटनास्थल ग्राम चिटौद अर्जुन के घर जाकर देखा तो अर्जुन की पत्नि कमरे में पलंग पर मृत हालत में पड़ी थी। हाथ व पैर साडी से बंधा हुआ था। अर्जुन मण्डावी के द्वारा अपनी पत्नि अंजली मण्डावी की चरित्र शंका पर गमछे से गला पोटकर हत्या की गई थी।
घटना की सूचना पर पुलिस थाना पुरूर में अपराध क्रमांक 115/2024 धारा 103 (1) बीएनएस अपराय पंजीबद कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। पुलिस अधीक्षक बालोद से निर्देश प्राप्त होने पर थाना पुरूर प्रभारी द्वारा आरोपी का पता तलाश कर तत्काल पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।
आरोपी पति अर्जुन राम मण्डावी द्वारा अपने मेमोरण्डम कथन में अपनी पत्नि की हत्या कारीत करना स्वीकार करने पर विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजी जा रही है। तथा मृतिका श्रीमती अंजली मण्डावी के शव पंचनामा कार्यवाही कर शासकीय अस्पताल गुरूर से मृतिका के शव का पी०एम० कर शव के अंतिम संस्कार करने हेतु उसके परिजनो को सुपुर्दनामा में दिया गया।
उक्त प्रकरण में तत्काल कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी पुरूर निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा एवं प्र०आर० कमलेश रावटे, प्रमोद नाविक, आरक्षक थनेन्द्र देवांगन, किशोर साहू, संदीप यादव, सुरेश पटेल, पुष्कर तिवारी, की सराहनीय भूमिका रही।