
जारी आदेश के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 अंतर्गत तृतीय चरण के मतदान दिवस 23 फरवरी को गुण्डरदेही विकासखण्ड के मतदान केन्द्र क्रमांक 97 शासकीय प्राथमिक शाला बेलटिकरी का निरीक्षणकिया गया।, जिसमें सहायक शिक्षक सुभाष सोरी शासकीय प्राथमिक शाला हर्राठेमा की मतदान अधिकारी क्रमांक 03 के रूप में ड्यूटी लगाई गई थी। निरीक्षण के दौरान सहायक शिक्षक सुभाष सोरी को नशे के हालत में पाये जाने एवं मतदान कार्य करने में सक्षम नहीं होने के कारण इनके स्थान पर रिजर्व दल से मतदान अधिकारी क्रमांक 03 की नियुक्ति की गई जिससे मतदान कार्य प्रभावित हुआ।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत कौशिक ने आदेश जारी कर सहायक शिक्षक सुभाष सोरी (मतदान अधिकारी क्रमांक 03) शासकीय प्राथमिक शाला हर्राठेमा का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 17, 24, 26 एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1, 2, 3 के विपरित होने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966, के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।